Construction Rules Near Highway : अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! हाईवे के पास घर बनाने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है।
इन नियमों की अनदेखी से आपका बनाया हुआ घर कभी भी प्रशासन की ओर से तोड़ा जा सकता है। इसलिए इससे जुड़ी हर जानकारी जानना जरूरी है।
क्यों ज़रूरी हैं ये नियम?
हाईवे के पास की ज़मीन आमतौर पर महंगी और प्रीमियम होती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि यहां घर या दुकान बनाकर अच्छा लाभ होगा। लेकिन बिना नियम समझे निर्माण कर लेना भारी पड़ सकता है।
कई बार लोग बिना अनुमति या सही दूरी का ध्यान दिए निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण बाद में प्रशासन उनका घर “अवैध” मानकर उसे तोड़ देता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को लाखों का नुकसान हुआ।
हाईवे से कितनी दूरी पर घर बना सकते हैं?
यह सबसे अहम सवाल है। नियम के मुताबिक:
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अगर आप गांव या खुली कृषि भूमि में निर्माण कर रहे हैं, तो हाईवे की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण करना होगा।
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शहरी इलाकों में यह दूरी कम करके 60 फीट रखी गई है।
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अगर आपने हाईवे से 40 मीटर (लगभग 130 फीट) के अंदर निर्माण किया, तो वह पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
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40 से 75 मीटर के बीच निर्माण के लिए आपको सरकारी विभाग से लिखित अनुमति लेनी होगी।
इसका मतलब है कि हाईवे के बहुत नजदीक घर बनाना प्रतिबंधित है और बिना अनुमति ऐसा करना गैरकानूनी होगा।
नियम न मानने पर क्या होता है?
अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मंजूरी के या कम दूरी पर निर्माण कर लेते हैं, तो आपका घर या दुकान कभी भी प्रशासन की तरफ से तोड़ा जा सकता है।
ऐसी स्थिति में आमतौर पर कोई लंबी नोटिस नहीं मिलती और राहत भी मुश्किल होती है। प्रशासन को कानून के तहत अधिकार होता है कि वह गैरकानूनी निर्माण हटाए।
नियमों का पालन क्यों जरूरी है?
हाईवे के किनारे घर बनाना सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सेहत और सुरक्षा का भी मसला है। हाईवे के पास से गुजरती तेज़ गाड़ियां ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी ज्यादा रहता है।
इसलिए सरकार ने ये नियम बनाकर सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखा है। नियमों का पालन करके आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
ध्यान रखें – आधिकारिक अनुमति जरूरी है
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। हाईवे के पास निर्माण करने से पहले अपने राज्य के विकास प्राधिकरण या नगर निगम से स्थानीय नियम और अनुमति की जांच जरूर करें। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए बिना अनुमति निर्माण करने से बचें।